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घर में घुसकर हमला करने वालों को 10 साल जेल:2018 के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला; तीनों आरोपी पीड़ित के पड़ोसी

मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। अलवर के एडीजे कोर्ट-3 ने तीनों को 10 साल की जेल और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि मामला 6 दिसंबर 2018 को एनईबी थाना क्षेत्र का है।

घर के अंदर सो रहे जितेंद्र, चंद्रप्रकाश, जयसिंह और भूपेंद्र सहित परिवार के अन्य लोगों पर पड़ोस के रहने वाले विनोद, जितेंद्र व रवि सहित परिवार के लोगों ने हमला किया था। घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट पेश की।

उसके बाद कोर्ट ने विनोद, जितेंद्र व रवि के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। कोर्ट में 14 गवाह व 13 दस्तावेज पेश किए गए। तीनों को 10 साल की सजा और 20 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश सुनाया गया है।

Hind Raftar
Author: Hind Raftar

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