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जिला कलक्टर के निर्देश पर अवैध गैस रिफलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन दल ने 740 वाणिज्यिक सिलेण्डर किये जब्त

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ​के निर्देश पर जिला रसद कार्यालय, जयपुर प्रथम ने ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत अवैध गैस रिफलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मंगलवार को जयपुर शहर के रिहायशी क्षेत्र में अवैध गैस रिफलिंग एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों के अनाधिकृत भण्डारण पर महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई।

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम श्री प्रियव्रत सिंह चारण ने विशेष सतर्कता दल गठित कर सुखदेवपुरा नाटाणीवाला, 12 मील, श्रीराम की नांगल, सांगानेर में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान लगभग 740 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर सघन आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से भण्डारित पाए गए, जिनमें कई सिलेण्डर वाहनों एवं घरातल पर खुले रूप में रखे हुए थे।

परिसर से अवैध रिफलिंग में प्रयुक्त उपकरण, जैसे 02 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 05 गैस भट्टियाँ, 05 भगौने, गैस ट्रांसफर नलिकाएँ, रेगुलेटर, भारी मात्रा में सील एवं कैप आदि भी बरामद किए गए, जिन्हें पशु चारे के बीच छिपा रखा गया था। एक नकारा वाहन एवं बिना नामांकित पिकअप वाहन भी अवैध संचालन में प्रयुक्त पाए गए।

मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने पूछताछ में बताया कि सिलेण्डर अनिका गैस एजेंसी मुहाना एवं ब्रिलियंट गैस एजेंसी बगरू से संबंधित हैं। परिसर से अवैध रसीद बुक भी जब्त की गई है। दोनों एजेंसियों की संलिप्तता की जांच हेतु दो जांच दल गठित किए गए हैं जिन्हें 48 घंटों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

दोषियों के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही आगे की जांच हेतु एक आरोपी का मोबाइल फोन भी जप्त किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अवैध रिफलिंग केंद्र शहर में गंभीर दुर्घटना की संभावना बढ़ाते हैं, इसलिए इन पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Hind Raftar
Author: Hind Raftar

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