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जयपुर में यातायात नियम की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोबाइल कोर्ट द्वारा सख्ती

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13 जयपुर महानगर द्वितीय (मोबाइल कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी श्री गुरजोत सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा यातायात नियम की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त रूख अपनाते हुये अधिकतम अभियोजन व्यय अधिरोपित किये जा रहे है।

न्यायालय के सहा. अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश लोहिया द्वारा बताया गया कि यातायात नियम की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों पर दोषसिद्धि उपरान्त अधिकतम अभियोजन व्यय अधिरोपित कर सख्त रुख अपनाया जा रहा है, जिससे समाज में यातायात नियम की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को एक संदेश दिया जा सके। न्यायालय द्वारा सख्ती दिखाते हुए कुछ गंभीर प्रकरण जैसे बस में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग व नशा शराब में वाहन चलाने वाले चालक शामिल है, जिनमें सरकार बनाम फतेह सिंह वाहन संख्या AR11E6555 अभियोजन व्यय रूपये 5000/- , खोताराम वाहन सं. RJ25GA1228 अभियोजन व्यय रूपये 18000/-, रंजीत वाहन सं. RJ60CE2503 रूपये 15000/- एवं आनंद वाहन संख्या RJ60CX3301 अभियोजन व्यय रूपये 10000/- अभियोजन व्यय लगाया गया।

Hind Raftar
Author: Hind Raftar

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