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कंज्यूमर केयर अभियान के तहत प्रदेशभर में उपभोक्ता मामले विभाग की कारवाई

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्योहार के मध्मद्देनजर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में दूसरे दिन विधिक मापविज्ञान अधिनियम – 2009 एवं डिब्बा बन्द वस्तुएँ नियम – 2011 के अन्तर्गत 91 फर्मों पर निरीक्षण कार्यवाही की गई। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 14 फर्मो पर तथा 53 फर्मो पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर टीमों ने फर्मो के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाकर 191500 रुपए का जुर्माना लगाया जाकर 8 फर्मो के कांटे एवं टोंक में 1 लीटर की 344 बोतल, 500 मिली की 90 बोतल तथा 500 ग्राम के 100 फूड पैकेट जप्त किये गए।

इस प्रकार दिनांक 13 अक्टूबर से चलाये गए इस अभियान में अब तक कुल 188 फर्मो पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किए गए हैं। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 28 फर्मो पर तथा सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर 111 फर्मो पर प्रकरण दर्ज कर टीमों ने फर्मो के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाकर 2 दिनों में कुल राशि 378000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि कंज्यूमर केयर अभियान दिनांक 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशी देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है।

राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता हैल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श सलाह एवं मार्गदर्शन का काम भी करती है।

Hind Raftar
Author: Hind Raftar

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