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उपमहानिरीक्षक आनन्द शर्मा के प्रभावी निर्देशन में सात बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण एवं अनियमितताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस और सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार जेडीए की प्रभावी कार्रवाई

 

उपमहानिरीक्षक आनन्द शर्मा के प्रभावी निर्देशन में सात बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

 

सांगानेर टूटी पुलिया से मुहाना मण्डी तक रोड सीमा से हटाए अतिक्रमण 

 

 

 हिंद रफ्तार,जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण एवं अनियमितताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस और सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण एवं अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को हटाए जा रहे है। इसी क्रम में जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशों पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा तीन बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया।

 

उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा ने बताया कि जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम रामसिंहपुरा, वाटिका में भाटेड़ रोड़, जिला जयपुर में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिटटी-ग्रेवल सडके व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भक स्तर पर ही ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

उक्त कार्यवाही उपनियंत्रक प्रवर्तन-द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

 

जेडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा 31 मार्च 2026 को जोन-10 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित जगतपुरा रोड़, अशोक विहार के भूखण्ड संख्या/दुकान संख्या 9, 10, 11, 12 व 13 मे जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 04 दुकानें, ग्राउण्ड + 03 मंजिला अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 31.03.2026 को उक्त अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटो की दिवार चुनवाकर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

जोन-04 के क्षेत्राधिकार में प्लॉट नं. ए-14, ए-15 टोंक रोड़, खण्डाका हॉस्पिटल के पास, कैलाशपुरी में 80 फीट रोड़ सीमा पर अतिक्रमण कर 02 दुकानें, बाउण्ड्रीवाल कर व टीनसहीड़ लगाकर अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर किये गये अतिक्रमण को प्रवर्तन अधिकारी जोन-04 की मौजूदगी में आज जोन-04 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ, की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर 80 फीट रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

 

जेडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा 01 अप्रैल, 2026 को जोन-16 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सीकर रोड़, ग्राम भोजलावा, मौरिजा, जिला जयपुर में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिटटी-ग्रेवल सडके, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-16 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भक स्तर पर ही ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

 

जोन-08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सांगानेर टूटी पुलिया से मुहाना मण्डी तक रोड सीमा पर करीब 50 स्थानों पर अस्थाई अतिक्रमण कर लगाये गये लोहे के ऐंगल, टीनशेड, बांस-तम्बू, तिरपाल, थडियां, ठेलें, होर्डिंग, साईन बोर्ड इत्यादि लगाकर किये गये अतिक्रमणों को आज जोन-08 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

 

उक्त कार्यवाहियॉ मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में संबंधित उपनियंत्रक प्रवर्तन एवं प्रवर्तन अधिकारी तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

 

 

 आमजन अवैध निर्माण की कैसे करें अपील

संबंधित शिकायतों के संबंध में वे स्वंय उपस्थित होकर; कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 01412575151 पर 24×7; हेल्पलाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in, enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अवैध निर्माण/कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की शिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।

Hind Raftar
Author: Hind Raftar

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