Traffic Tail

हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल का 41साल पुराना बर्खास्तगी आदेश किया रद्द:सेवानिवृति आयु तक सेवा में मानते हुए सभी परिलाभ देने के आदेश, 1984 में किया था बर्खास्त

हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के कॉन्स्टेबल को बर्खास्त करने के 41 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रमेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृति आयु तक उसकी पूरी सेवा मानते हुए रिटायरमेंटल बेनिफिट्स दिए जाएं।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने और उसकी अपील खारिज करने के दौरान तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वहीं, वह समान मामले में अदालत से बरी भी हो चुका है। ऐसे में उसका बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय अधिकारी का आदेश रद्द किया जाता है।

करीब 41 साल पहले किया गया था बर्खास्त याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता 1979 में कॉन्स्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ था। नौकरी के दौरान विभाग में उसके खिलाफ शिकायत की गई कि उसका असली नाम मोहनलाल है और उसने अपने भाई रमेश के दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की है।

शिकायत पर विभाग ने उसे जनवरी 1984 में निलंबित और जून में बर्खास्त कर दिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने विभागीय अपील की। जिसे भी अपीलीय अधिकारी ने नवंबर 1984 में खारिज कर दिया।

याचिका में कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया में उसे सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया गया। इसके अलावा इन आरोपों पर उसके खिलाफ जो आपराधिक मामला चला। उसमें भी कोर्ट ने 31 मार्च 2000 को उसे बरी कर दिया। लेकिन विभाग ने उसे पुन सेवा में नहीं लिया।

18 साल बाद याचिका दायर की इसके बाद याचिकाकर्ता ने साल 2002 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसके विरोध में सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने 18 साल की देरी से याचिका दायर की है। उसे विभागीय अपील के आदेश को तत्काल चुनौती देनी चाहिए थी। ऐसे में देरी के आधार पर याचिका को खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने और विभागीय अपीलीय आदेश को रद्द करते हुए उसे सेवानिवृत्ति की उम्र तक सेवा में मानने को कहा है।

Hind Raftar
Author: Hind Raftar

हिंद रफ्तार न्यूज को अब आप youtube,Facebook,instagram,Public Tv,Shuru App,twiter,linkdin,Explaurger पर देख सकते है साथ ही हिंद रफ्तार को आप hindraftar.com वेबसाइट पर भी देख सकते है हिंद रफ्तार न्यूज को जल्द ही आप jio tv, Tata play पर भी देख सकेंगे राजस्थान के सभी जिलों,विधानसभा और तहसीलों से रिपोर्टर बनने के लिए सम्पर्क करें 8955262351,8502859179