राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के 28 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किए हैं।
एसआई भवानी सिंह ने कहा- यह आदेश हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है सभी साथियों ने राहत की सांस ली है। बहुत दिनों के बाद साथियों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है। इससे पहले जब भी सुनवाई होती थी तो उनके चेहरे पर निराशा रहती थी। आज हमारा पक्ष सुना गया है।
चयनित एसआई की फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी। एसआई विष्णु राठौड़ ने कहा कि लिखित आदेश मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। एसआई भवानी सिंह ने कहा कि यह आदेश उनके लिए सकारात्मक है। सभी साथियों को राहत मिली है। पिछली सुनवाई में साथियों के चेहरे पर निराशा रहती थी।
एसआई तारा सैनी ने कहा कि जब एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का आदेश दिया था, तब उन्हें विश्वास था कि न्यायपालिका न्याय करेगी। डिवीजन बेंच में उनकी बात सुनी गई और आज उनका विश्वास पूरा हुआ। एसआई मुकेश ने कहा कि उन्हें सरकार और कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि न्याय होगा।






