राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पवन पारिक पुत्र श्यामसुंदर पारिक,उम्र 39 वर्ष,निवासी प्रतापनी की गली,नागौर को जिला नागौर की सीमाओं से तीन माह के लिए निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं।जारी आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(ख) के अंतर्गत गुंडा की परिभाषा में आता है।
अधिनियम की धारा 3 के तहत की गई कार्रवाई में निर्देश दिए गए हैं कि निष्कासन अवधि के दौरान पवन पारीक जिला नागौर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा।साथ ही उसे जिला बीकानेर के थाना नोखा में अपनी गतिविधियों की नियमित जानकारी दर्ज करानी होगी तथा आवश्यकतानुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।






