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सरकार 113 निकायों के चुनाव टलवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची:कहा- हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था वार्डों का परिसीमन, नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करने में लगेगा समय

राज्य सरकार 113 नगरीय निकायों का चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस मामले को लेकर दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 113 नगरीय निकायों का परिसीमन रद्द कर दिया, ऐसे में चुनाव कराने के लिए समय बढ़ाया जाए। एसएलपी में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 309 में से 113 नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन को सही नहीं माना। इन नगरीय निकायों में वार्डों की संख्या तो नहीं बदली गई थी, लेकिन इनकी आंतरिक सीमाओं को बदल दिया गया था। हाईकोर्ट ने वार्डों की सीमा में बदलाव को रद्द कर दिया था, ऐसे में इनके परिसीमन की नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय की आवश्यकता है।

15 अप्रैल तक चुनाव के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को करीब 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को प्रदेश में 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। वहीं सरकार को 31 दिसंबर तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था।

Hind Raftar
Author: Hind Raftar

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