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जयपुर में इस बार पतंगबाजी का समय हुआ निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक पतंगें उड़ाने पर रोक

मुझे अवगत कराया गया है कि पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जयपुर में सेना दिवस के दौरान परेड स्थल महल रोड़, हरे कृष्णा मार्ग जगतपुरा के ऊपर के क्षेत्रों पर फ्लाई पास्ट अभ्यास (विमान परेड) के दौरान विमान बहुत कम उंचाई पर उड़ान भरेंगे। जिसमें काफी संख्या में दर्शक पधारेंगे। जिनकी सुरक्षा के मध्यनजर इन स्थानों की पांच किलोमीटर की परिधि में पतंग उड़ाने पर रोक लगाना आवश्यक हो गया है।

अतः पुलिस आयुक्तालय, जयपुर क्षेत्र में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना नितान्त आवश्यक है, जिससे जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र की कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था कायम रह सके। अतः पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में महल रोड़, हरे कृष्णा मार्ग जगतपुरा के पांच किलोमीटर के परिधि में निम्नांकित दिनांक एवं समयावधि में पतंग उड़ाने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया जाता है:-

02 जनवरी 2026
02.00 पीएम से 05.00 पीएम

03 जनवरी 2026
02.00 पीएम से 05.00 पीएम

04 जनवरी 2026
02.00 पीएम से 05.00 पीएम

05 जनवरी 2026
09.00 एएम से 12.00 पीएम

06 जनवरी 2026
02.00 पीएम से 05.00 पीएम

07 जनवरी 2026
09.00 एएम से 12.00 पीएम

08 जनवरी 2026
02.00 पीएम से 05.00 पीएम

09 जनवरी 2026
09.00 एएम से 12.00 पीएम

10 जनवरी 2026
02.00 पीएम से 05.00 पीएम

11 जनवरी 2026
09.00 एएम से 12.00 पीएम

12 जनवरी 2026
02.00 पीएम से 05.00 पीएम

13 जनवरी 2026
09.00 एएम से 12.00 पीएम

14 जनवरी 2026
02.00 पीएम से 05.00 पीएम

15 जनवरी 2026
09.00 एएम से 01.00 पीएम

अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. राजीव पचार(अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,कानून एवं व्यवस्था) जयपुर ने आदेश दिया है कि सेना दिवस के दौरान उपरोक्त परेड स्थल की पांच किलोमीटर की परिधि में उपरोक्त प्रतिबंध लागू होंगे।
विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है एवं इन परिस्थितियों में उन व्यक्तियों, जिनके विरूद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील सम्यक रूप से कराने की गुंजाईश नही है, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

चूंकि इस नोटिस को सभी को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं कराया जा सकता है, अतः आदेश को बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए प्रचारित किया जावे। इस नोटिस को प्रेस के माध्यम से और सभी कार्यालय (पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील एवं सभी पुलिस थाना) के नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर प्रकाशित किया जाकर सार्वजनिक किया जाए।

मैं सभी को इस आदेश की पालना करने के निर्देश देता हूँ।

अवहेलना करने पर होगी कानुनी कार्रवाई
इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जावेगा।यह आदेश दिनांक 02 जनवरी 2026 से दिनांक 15 जनवरी 2026 तक रहेंगे

Hind Raftar
Author: Hind Raftar

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