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पत्नी के प्रेमी की निर्मम हत्या करने वाले को उम्रकैद:कोर्ट बोला-तलाक ले सकता था पति, लेकिन उसने अपराध का रास्ता चुना

जयपुर मेट्रो द्वितीय की एससी-एसटी मामलों की विशेष अदालत ने पत्नी के अवैध संबंधों के चलते उसके प्रेमी की हत्या करने के आरोपी पति करण सिंह पंजाबी को उम्रकैद और 55 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह ने फैसले में कहा कि अभियुक्त की पत्नी और मृतक के बीच अवैध संबंधों के चलते उनके बीच तनाव था। न्यायालय ने टिप्पणी में कहा कि अभियुक्त अपनी पत्नी से तलाक लेकर अलग रह सकता था, लेकिन उसने वैधानिक रास्ता छोड़कर अपराध का मार्ग चुना और योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम दिया।

गला रेतकर की थी हत्या लोक अभियोजक मुकेश जोशी के अनुसार, अभियुक्त करण सिंह की शादी साल 2012 में हुई थी। वर्ष 2017 में उसकी पत्नी की पहचान दिल्ली निवासी योगेश से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच संबंध गहराते गए। जब करण सिंह को इस संबंध की जानकारी मिली, तो उसने बदले की नीयत से हत्या की योजना बनाई।

20 दिसंबर 2021 को योगेश अपने परिजनों को यह बताकर घर से निकला था कि वह जयपुर में करण सिंह के परिवार से मिलने जा रहा है। उसी दिन अभियुक्त की बेटी का जन्मदिन भी था। देर रात जब उसकी पत्नी योगेश से मिलने निकली, तो करण उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। इसी दौरान 20 और 21 दिसंबर की दरम्यानी रात वीकेआई रोड के पास उसने धारदार हथियार से योगेश का गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी।

Hind Raftar
Author: Hind Raftar

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