राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने वाले एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत तीन आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस अनूप ढंढ की अदालत उन्हें जमानत दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट और एडीजे कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी।
इसके बाद विनोद जाखड़, किशोर चौधरी और कमल चौधरी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जाखड़ करीब 17 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।
जाखड़ की ओर से कहा गया कि हमें राजनीतिक दुर्भावना से मामले में झूठा फंसाया गया है। हमने गांधीवादी तरीके से राजनीतिक उद्देश्य से शिक्षा के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का विरोध किया था।

धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप
दरअसल, 30 सितंबर को राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा हो गया था। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इस आयोजन का विरोध करते हुए NSUI कार्यकर्ता आयोजन स्थल (स्टेज) पर पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी।
इस दौरान दोनों संगठनों के कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए। पुलिस ने बारिश के बीच लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा था। वहीं एनएसयूआई 12 कार्यकर्ताओं को शांतिभंग में गिरफ्तार किया था।
उसके बाद 9 कार्यकर्ताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और राजकार्य में बाधा डालने की धाराओं में मामला दर्ज किया।






